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कॉमेडी चैनल द वायरल फीवर के पूर्व सीईओ अरुणाभ कुमार को यौन उत्पीड़न मामले में मुंबई की एक अदालत ने बरी कर दिया है। साल 2017 में यौन उत्पीड़न के आरोपों को बाद अरुणाभ कुमार पर मामला दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने अस्पष्ट और अकारण, देर से एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज होने के आधार पर अपना फैसला दिया है।
तीन साल बाद दर्ज करवाया गया था मामला
बता दें कि अरुणाभ कुमार पर साल 2017 में टीवीएफ संस्थापक अरुणाभ कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन अभयोजन पक्ष के अनुसार कथित घटना साल 2014 में हुई थी। शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला सोशल मीडिया पर अन्य इसी तरह के आरोप लगाने वाली महिलाओं से मिली थी और कहा था कि टीवीएफ (द वायरल फीवर) संस्थापक अरुणाभ कुमार ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद अरुणाभ कुमार के खिलाफ धारा 354 (A) और 509 के तहत केस दर्ज किया गया था।
इस आधार पर दिया गया फैसला
जानकारी सामने आई है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी कोर्ट) ए आई शेख ने इस साल सितंबर में ही अरुणाभ कुमार को बरी कर दिया था। हालांकि विस्तृत आदेश हाल ही में उपलब्ध हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि "अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका है और भौतिक विसंगति व विरोधाभास है। यहां तक कि प्राथमिकी दर्ज करने में भी अनुचित देरी हुई और अस्पष्टता थी।"
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