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कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके खिलाफ सीबीआई जांच के विरोध में दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक केस की सीबीआई जांच के विरोध में दायर याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट से पाठक को कोई राहत नहीं मिली है। याचिका में सीबीआई जांच का विरोध किया गया था।
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