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कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ने कोझीकोड इलाथुर ट्रेन हमले के आरोपी शाहरुख सैफी को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने ट्रेन में आगजनी के सिलसिले में दिल्ली के शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में दस जगहों पर तलाशी ली। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रेन में आगजनी से तीन यात्रियों की मौत हो गई थी और नौ अन्य घायल हो गए थे।
एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी शाहरुख सैफी और अन्य संदिग्धों की संपत्तियों की तलाशी ली गई। सैफी शाहीन बाग का निवासी है और ट्रेन में आगजनी की घटना के चार दिन बाद 16 अप्रैल को उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ अल्लेप्पी-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डी-1 कोच में आग लगाने का मामला दर्ज किया गया है जिसमें एक बच्चे और दो अन्य की मौत हो गई थी।
एनआईए से मिली जानकारी के मुताबिक, केरल के कोझिकोड रेलवे पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और एनआईए ने 17 अप्रैल को जांच अपने हाथ में ली थी।
एनआईए की अबतक की जांच में खुलासा हुआ कि सैफी, जाकिर नाइक, पाकिस्तान से उपदेश देने वाले तारिक जमील, इसरार अहमद और तैमूर अहमद सहित कई कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशकों का अनुसरण करता था। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप सहित कई डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
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