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गुजरात हाईकोर्ट में बुधवार को मोरबी पुल हादसा मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव और संचालन करने वाली कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। इसी साल अक्तूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही में कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने अजंता कंपनी को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुई क्षति के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।
खंडपीठ ने मोरबी नगरपालिका के 46 पार्षदों द्वारा दायर एक आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें कार्यवाही में शामिल होने की मांग की गई थी क्योंकि उन्हें डर है कि हाईकोर्ट द्वारा अपने पिछले आदेश में की गई टिप्पणियों के कारण नागरिक निकाय को हटा दिया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट अब 19 जनवरी को मामले में सुनवाई करेगा।
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