Supreme Court: सुपरटेक के ट्विन टॉवर गिराने के लिए एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत
Supreme Court: सुपरटेक के ट्विन टॉवर गिराने के लिए एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत
शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने ये दोनों टावर ढहाने की तैयारियों में जुटी सरकारी एजेंसियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त वक्त दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने के लिए एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत दे दी। दोनों जुड़वां इमारतें गिराने में किसी भी तरह की परिस्थितिजन्य या तकनीकी समस्या आए तो यह अतिरिक्त समय सीमा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भवन निर्माण कंपनी सुपरटेक की एमराल्ड परियोजना के तहत बने इस ट्विन टॉवर को गिराने के लिए पहले 28 अगस्त की समय सीमा तय की है।

Comments

http://www.anantsamachar.com/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!